महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक विपक्ष ने किया ख़ारिज, सरकार को झटका

By: The Trek News Desk

संसद में शुक्रवार (17 अप्रैल 2026) को महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को तेज़ करने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त विपक्ष ने पराजित कर दिया. इस विधेयक में 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण का प्रस्ताव शामिल था.

मतदान के दौरान विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसके ख़िलाफ मतदान किया. हालांकि, संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका, जिसके चलते यह प्रस्ताव असफल हो गया. मतदान के समय सदन की कुल संख्या 528 थी.

इस हार के बाद सरकार को बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है. माना जा रहा है कि महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में यह एक अहम कदम था, जो अब फिलहाल आगे नहीं बढ़ पाएगा.

इस विधेयक के गिरने के बाद सरकार ने परिसीमन (डिलिमिटेशन) से जुड़े प्रस्ताव और केंद्र शासित प्रदेशों में महिला आरक्षण संशोधन से संबंधित अन्य विधेयकों को भी आगे न बढ़ाने का फैसला किया है.

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विपक्ष की एकजुटता ने इस परिणाम में निर्णायक भूमिका निभाई है, जिससे संसद में सत्ता पक्ष की रणनीति को बड़ा झटका लगा है.

Source: News Agencies

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