“जो पत्नी आत्मनिर्भर है, उसे गुज़ारा भत्ता नहीं मिल सकता”: दिल्ली हाईकोर्ट का अहम फैसला

By: The Trek News Desk दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि गुज़ारा भत्ता (पर्मानेंट एलिमनी) देना कोई स्वचालित अधिकार नहीं है, बल्कि यह उस परिस्थिति पर निर्भर करता है जब तलाकशुदा जीवनसाथी को वास्तव में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा हो. अदालत ने साफ़ किया कि जो पक्ष…

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